इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा, दोनों चल रहा है और दोनों में एक समान आरोप व समान साक्ष्य है तो उस स्थिति में विभागीय कार्यवाही रोक देनी चाहिए।
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