इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है की विशेष परिस्थितियों में एक जिले में 5 वर्ष से कम समय से नियुक्त सहायक अध्यापक भी अंतर्जनपदीय तबादला पाने का हकदार है।
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