Thursday, August 26, 2021

भड़काऊ भाषण के मामले में डॉ. कफील को राहत, अभियोजन स्वीकृति के बिना मुकदमा चलाने की कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान को फिलहाल राहत दे दी है। कोर्ट ने सरकार से अभियोजन चलाने की अनुमति लिए बगैर चार्जशीट पर सीजेएम अलीगढ़ द्वारा संज्ञान लेने की कार्यवाही रद्द कर दी है।

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