इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की बाद में वापसी का वचन लेकर ग्रेच्युटी से कटौती को विधि विरुद्ध करार दिया है।और पुलिस विभाग आजमगढ़ को 7लाख73हजार 632रुपये की ग्रेच्युटी से काटी गई राशि का दो माह में याची को वापस करने का निर्देश दिया है।
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