Friday, August 27, 2021

मृत दिव्यांगों के नाम पर दूसरे को पेंशन जारी रखने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, चार माह में फैसला देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोगों की मौत के बाद अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लोगों को पेंशन भुगतान जारी रखने के मामले को लेकर कायम आपराधिक केस को चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

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