Monday, September 13, 2021

इंटरमीडिएट तक के सभी शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत वह सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं।

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