इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिवंगत सब इंस्पेक्टर की विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने पर 2 माह में नियमानुसार निर्णय लें।
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