इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी सेवकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच व उसके निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
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