Saturday, October 30, 2021

हाईकोर्ट ने कहा : सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं, परंतु सामाजिक मूल्यों के खिलाफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि बालिग लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है, परन्तु यह अनैतिक ,असैद्धांतिक एवं भारतीय सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है।

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