ग्राम प्रधान के समान जाति/वर्ग/लिंग वाले उम्मीदवारों के आवेदन को ही मान्यता दिए जाने वाले नियम को लेकर कोर्ट 1 वर्ष बाद इन पदों के लिए दोबारा भर्ती आयोजित किए जाने का फैसला सुन सकता है।
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