Tuesday, November 2, 2021

शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का मामला : बिना सुने पारित आदेश का डीएम कर सकते हैं पुनर्विलोकन - हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के मामले में यदि जिलाधिकारी ने बिना सुनवाई का मौका दिए आदेश पारित किया है तो जिलाधिकारी को अपने आदेश का पुनर्विलोकन का अधिकार है।

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