Thursday, December 30, 2021

हाईकोर्ट : इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख, 70 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के आदेश को पलटते हुए याची को चार लाख, 70 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को यह जुर्माना आठ हफ्ते में याची को देना होगा।

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