इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 850 अनुदेशकों की 2015 और 2016 की भर्ती पुराने नियमों के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन पदों पर परीक्षा कराने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि भर्ती शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार से ही पूरी होगी।
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