Wednesday, April 6, 2022

Allahabad HighCourt : पैसा लेकर थाने से आरोपियों को छोड़ने में सिपाहियों के निलंबन पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना नियमित विभागीय कार्रवाई के सिपाहियों को सस्पेंड करने के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने याची सिपाही अतुल कुमार नागर और सुमित शर्मा की याचिकाओं पर दिया किया है।

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