Thursday, April 7, 2022

हाईकोर्ट : अतिक्रमण करने वाले ने दायर की जनहित याचिका, कोर्ट ने लगाया पांच हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करने वाले की खेल का मैदान खाली कराने के लिए दाखिल जनहित याचिका पांच हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने हर्जाना राशि एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/UQeuJMO