इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे केस आ रहे हैं, जिसमें निचली अदालतों के आदेश के बावजूद पत्नियों को भरण-पोषण का लाभ नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं इससे पीड़ित हैं।
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