Wednesday, June 22, 2022

Allahabad High Court :  मियाद का कानून पक्षकारों के हितों को नष्ट करने के लिए नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मियाद (समयावधि) का कानून पक्षकारों के हितों को नष्ट करने के लिए नहीं है। पक्षकारों को लंबी रणनीति का सहारा न लेते हुए उन्हें अपने अधिकारों के लिए सोना नहीं चाहिए।

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