इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के प्रसिद्ध पंछी पेठा के ब्रांडनेम का इस्तेमाल करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही नजर आ रहा है। लिहाजा, कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है।
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