Wednesday, June 29, 2022

High Court :  धारा 482 की अंतर्निहित शक्तियों के तहत तथ्य पर विचार नहीं कर सकती अदालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्य के मुद्दे पर धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचार नहीं की जा सकती। प्रथम दृष्टया अपराध कारित होता हो तो कोर्ट चार्जशीट पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने केस कार्यवाही निरस्त करने की मांग अस्वीकार कर दी है।

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