Friday, June 17, 2022

High Court :  पत्नी के उत्पीड़न के मामले में पति सहित परिजनों को नहीं मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के उत्पीड़न पर पति (याची) और उसके परिजनों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञेय है। पति भले ही बाहर रह रहा हो, लेकिन उसके और उसके परिजनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।

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