Thursday, July 28, 2022

Allahabad High Court : कार्यालय में प्राप्त सूचना के दिन से माना जाएगा इस्तीफा, समिति की मंजूरी की जरूरत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के गुलावठी क्षेत्र पंचायत के दो सदस्यों के इस्तीफे की अधिसूचना को सही मानते हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मांग को रद्द कर दिया है।

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