Saturday, July 23, 2022

हाईकोर्ट का महत्पूर्ण आदेश : साक्ष्य होने पर किसी को भी ट्रायल के लिए बुला सकती है अदालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एफआईआर में नामजद हो और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट न दाखिल की हो, लेकिन उसके खिलाफ अपराध में लिप्त होने के साक्ष्य पर्याप्त हैं।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/mC0H2LU