इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर मुकदमा को समाप्त किया जा सकता है लेकिन अपराध गंभीर प्रकृति का हो वहां पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मुकदमे को समाप्त नहीं किया जा सकता।
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