Wednesday, September 7, 2022

हाईकोर्ट का अहम फैसला : अधिग्रहीत भूमि का दूसरा खरीदार केवल मुआवजे का ही है हकदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नेशनल हाईवे एक्ट-1956 की धारा 3-डी के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद मूल काश्तकार या भूमिधर केवल मुआवजा पाने का हकदार है।

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