Wednesday, November 23, 2022

Allahabad High Court : आर्य समाज का विवाह प्रमाणपत्र शादी की वैधता का सबूत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाह पंजीकरण वैध विवाह का सबूत नहीं है। केवल इसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है।

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