इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के टीचरों की बगैर टीईटी पास की गई नियुक्ति को प्रथमदृष्टया सही न मानते हुए वेतन देने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।
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